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बाल विवाह रोकने हेतु समितियां गठित

कलेक्टर द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला, खंड व ग्राम स्तर पर समितियां गठित करने का आदेश जारी

आगामी 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 (4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने जिला, विकासखंड व ग्राम स्तर पर समितियों का गठन करने का आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय समिति में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर को समिति अध्यक्ष तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चैबे के अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया है।
इसी प्रकार विकासखंड स्तरीय समिति के लिए संबंधित विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी को अध्यक्ष समेत सात अन्य अधिकारियों को सदस्य नियुक्त किया है। इसके अलावा ग्राम, वार्ड, पंचायत स्तरीय समिति के लिए पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी, नगरपालिका, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सदस्य नियुक्त किया गया है।

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